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अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोर्ट ने पुलकित आर्य और दो साथियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई
Go Back | Yugvarta , May 30, 2025 06:04 PM
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News Image Kotdwar Uttarakhand : 
कोटद्वार (उत्तराखंड): उत्तराखंड के कोटद्वार की सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड में रिज़ॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों - सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता - को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) की अदालत ने तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 120बी और 201 के तहत दोषी करार दिया।

कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह के अनुसार, अदालत के 100 मीटर के दायरे को ‘ज़ीरो ज़ोन’ घोषित कर केवल अदालत से जुड़े लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

19 मई को विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देते हुए अंतिम बहस पूरी की थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 30 मई को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी।

ADJ कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

पुलकित आर्य, जो अब निष्कासित हो चुके भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है, मुख्य आरोपी है।

19 वर्षीय अंकिता भंडारी, ऋषिकेश के वनंतरा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थीं। वह 18 सितंबर 2022 को लापता हुई थीं और छह दिन बाद उसका शव चिल्ला नहर से बरामद हुआ।

जांच में सामने आया कि पुलकित आर्य और उसके साथियों ने विवाद के बाद अंकिता को बैराज में धक्का दे दिया था।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी रेणुका देवी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) गठित की थी और अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी घोषित की थी।
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