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ग्रेटर नोएडा में होटल्स की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्लॉट आवंटन की नई स्कीम लायी योगी सरकार
Go Back | Yugvarta , Nov 02, 2023 10:08 PM
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News Image Lucknow :  उत्तर प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही योगी सरकार ने प्रदेश में नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इस क्रम में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में तीन केटेगरी के होटल प्लॉट्स की ई-ऑक्शन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। जेवर एयरपोर्ट से नजदीकी के चलते प्राइम लोकेशन पर बेस्ड इन प्लॉट्स पर होटेलियर्स बजट व प्रीमियम होटल्स का विकास कर सकेंगे। यीडा ने इस नई स्कीम को बुधवार को लॉन्च किया है और इसमें प्लॉट पाने के लिए

-सीएम योगी की मंशा के अनुरूप, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने ग्रेटर नोएडा में होटल स्थापित करने के लिए प्लॉट आवंटन की शुरू की प्रक्रिया

-नई स्कीम के जरिए सेक्टर 28 में तीन केटेगरी के होटल प्लॉट्स के आवंटन का होगा रास्ता साफ, जेवर एयरपोर्ट से नजदीकी के चलते प्राइम लोकेशन पर बेस्ड हैं ये प्लॉट्स*

-20.10 से 62.06 करोड़ रुपए के बीच इन प्लॉट्स की रिजर्व प्रीमियम प्राइस की गई है निर्धारित, 02 से 6.3 करोड़ रुपए के बीच होगी ईएमडी वैल्यू

-3400, 5000 व 10000 स्क्वेयर मीटर क्षेत्रफल वाले प्लॉट्स का होगा आवंटन, ई-ऑक्शन के जरिए प्रक्रिया को दिया जाएगा मूर्त रूप

आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई है। इस स्कीम के जरिए आवंटन में प्राप्त प्लॉट 90 वर्षों की लीज पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। ई-ऑक्शन के जरिए भूमि प्राप्त करने वाले होटल निर्माणकर्ताओं को प्रथम चरण के कार्यों को तीन वर्ष जबकि पूरी परियोजना को 5 वर्षों के भीतर पूरा करना होगा। उल्लेखनीय है कि 3400, 5000 व 10000 स्क्वेयर मीटर क्षेत्रफल वाले इन प्लॉट्स की रिजर्व प्रीमियम प्राइस 20.10 से 62.06 करोड़ रुपए के बीच रखी गई है जबकि 02 से 6.3 करोड़ रुपए के बीच इन प्लॉट्स की ईएमडी वैल्यू निर्धारित की गई है।

आवेदनकर्ताओं को कई क्राइटेरिया पर उतरना होगा खरा
इस स्कीम के जरिए जिन तीन प्रकार की प्लॉटिंग्स के लिए ई-ऑक्शन प्रक्रिया पूरी की जाएगी उसका ब्रोशर यीडा की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। स्कीम ब्रोशर डाउनलोड की प्राइसिंग 50000 प्लस 18 प्रतिशत जीएसटी रखी गई है। इस स्कीम के जरिए जिन आवेदनकर्ताओं को प्लॉट्स आवंटित किए जाएंगे उन्हें पोजेशन प्राप्त करने के लिए संबंधित प्लॉट केटेगरी की रिजर्व प्रीमियम प्राइस का 40 प्रतिशत देना होगा। बाकी के 60 प्रतिशत को 5 वर्षों में 10 इंस्टॉलमेंट्स के जरिए चुकाया जा सकता है। वहीं, 3400 स्क्वेयर मीटर के प्लॉट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति या संस्था की मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ होनी चाहिए। साथ ही, पिछले तीन वर्षों व मौजूदा वर्ष के हिसाब से मिनिमम टोटल टर्नओवर 30 करोड़ रुपए होना चाहिए। इसी प्रकार, 5000 स्क्वेयर मीटर के प्लॉट्स के लिए मिनिमम नेटवर्थ 20 करोड़ तथा मिनिमम टोटल टर्नओवर 50 करोड़ होना चाहिए। इसी प्रकार, 10,000 स्क्वेयर मीटर के प्लॉट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति या संस्था की मिनिमम नेटवर्थ 50 करोड़ तथा मिनिमम टोटल टर्नओवर 100 करोड़ रुपए होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए आवेदनकर्ताओं को यीडा ऑक्शन टाइगर ऑनलाइन गेटवे पर रजिस्टर करना होगा जिसकी कीमत 1000 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं, आवेदनकर्ताओं को होटल निर्माण के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और उन्हें यह भी दिखाना होगा कि उनके द्वारा देश या विदेश में किस स्टार केटेगरीज के होटलों का निर्माण, विकास व संचालन किया गया है।

बहुमंजिला होटल्स के निर्माण का रास्ता होगा साफ
इस ई-ऑक्शन प्रक्रिया के जरिए जिन होटल केटेगरीज के प्लॉट आवंटन का रास्ता साफ होगा उन्हें तमाम प्रकार की सहूलियतें भी मिलेंगी। उल्लेखनीय है कि आवंटन में भूमि प्राप्त करने वाले आवेदनकर्ता प्राप्त प्लॉट पर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर सकते हैं और इसके लिए किसी प्रकार की हाइट रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं होंगी। हालांकि, 24 मीटर से ज्यादा हाइट वाले होटल्स की इमारतों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) की ओर से क्लियरेंस की जरूरत होगी। साथ ही, होटल के विकास का मास्टरप्लान यीडा की सभी शर्तों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाएगा। वहीं, होटल का निर्माण करने वाले निर्माणकर्ताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्राउंड क्लियरेंस 40 प्रतिशत रहेगा तथा प्रति 2 गेस्टरूम्स के हिसाब से पार्किंग स्पेस उपलब्ध हो। पूरी परियोजना में फ्लोर रेशियो एरिया (एफएआर) की वैल्यू 3.00 निर्धारित की गई है। वहीं, प्लॉट्स के निर्धारण में प्रिफरेंशियल कंडीशनिंग के लिए भी तमाम प्रकार के शुल्कों का निर्धारण किया गया है। इसके फलस्वरूप, कॉर्नर प्लॉट के लिए 5 प्रतिशत, ग्रीन बेल्ट के लिए 5 प्रतिशत तथा रोडसाइड व कॉर्नर के रूप में कुल प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
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